1. नॉमिनी नहीं बनने पर भी म्युचुअल फंड खाता नहीं होगा बंद पर जानिए कैसे क्या करे।
अपने म्युचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है
वित्तीय कार्यों के के लिहाज से से जून का महीना काफी अहम है ।
और जून में ही आप
2.आधार कार्ड में नि:शुल्क बदलाव 14 तक ही कर पाएंगे।
जून का month इसलिए भी खास है क्योंकि इस महीने
3. टैक्स पेयर को एडवांस टैक्स भरना पड़ता है जो की बहुत ही जिम्मेदारी और झंझट का काम भी है।
आधार कार्ड में भी आप नि:शुल्क बदलाव कर सकते हैं और म्युचुअल फंड में भी नॉमिनी जोड़ने का काम पूरा करना है हालांकि SEBI साफ कर दिया कि नॉमिनी नहीं जोड़ने पर भी अब निवेशकों का डिमैट अकाउंट और म्युचुअल फंड खाता बंद नहीं होगा जो की demat खाता धारकों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है।
unique aidentification यानी ADHAAR CARD नि:शुल्क संशोधन(currection) ऑनलाइन ही होगा।
अगर आपको आधार कार्ड बनवाए हुए 10 सालया फिर इससे अधिक समय हो गया है, तो आपको इसे अपडेट करना जरूरी होता है। यदि आधार कार्ड में नि:शुल्क बदलाव करना चाहते हैं तो यह 14 जून आखिरी तारीख है।
इसके तहत आधार कार्ड में नाम(name), पता(address), जन्म तिथि,(date of birth) जैसी जानकारी को बदला या अपडेट किया जा सकता है । इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाना होगा। यह नि:शुल्क सेवा केवल माय आधार पोर्टल पर ही उपलब्ध है। इस तारीख के बाद ऑनलाइन या आधार केंद्र पर आधार में संशोधन करने पर हर बदलाव के लिए आपको ₹50 का शुल्क देनाअनिवार्य होगा।
जानिए कैसे कर सकते हैं खुद बदलाव:
https://aadhar.udai.gov//पर जाए फिर अपना आधार नंबर और रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आई ओटीपी OTP को डालकर लॉगिन करें।
अपनी प्रोफाइल में दिख रहे एड्रेस और पहचान की जानकारी को अच्छे से जांचे, अगर इनमें कोई भी गलती यह currection करना है तो drop down menu में जाएं और जिस चीज में सुधार करना है, आप उससे संबंधित डॉक्यूमेंट को चुन सकते हैं।
जैसे कि:- उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर आप पते में बदलाव करना चाहते हैं तो उससे जुड़ा प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा।
इसका आकार 2MB से अधिक नहीं होना चाहिए इसे आप कंप्रेस सॉफ्टवेयर या वेबसाइट से कंप्रेस करके भी आकर छोटा करके अपलोड कर सकते हैं
इसके बाद आपको अपने किए गए बदलाव को सत्यापित करते हुए सबमिट कर देना है और आपका आधार कार्ड अपडेट हो जाएगा।
अपने नॉमिनेशन की चॉइस बतानी होगी सेबी ने यहां साफ कर दिया है कि अब नॉमिनी नहीं जोड़ने पर म्युचुअल फंड और डीमैट खाता बंद नहीं किए जाएंगे परंतु निवेशकों को यह अनिवार्य रूप से अपने नॉमिनेशन की चॉइस बतानी होगी और फिजिकली रूप से जो प्रतिभूतियों(share) को रखते हैं प्रॉफिट ब्याज और प्रतिभूतियों के लाभांश आदि के पात्र होंगे नामांकन का विकल्प नहीं चुनने पर भी शिकायत दर्ज करने और किसी भी सेवा या अनुरोध पाने की हकदार होंगे।
FORM -16 बी 15 जून से जारी होंगे:
जो वेतन भोगी है यानी कि salaried class नियोक्ता या कंपनी की ओर से 16-17 जून से फॉर्म- 16 मिलने शुरू हो जाएंगे । वर्ष 2023 24 के लिए आपको आयकर रिटर्न भरने की process शुरू हो जाएगी ।
फॉर्म 16 को नियोक्ता की ओर से TDS कटौती के प्रमाण पत्र के रूप में जारी किया जाता है। अपने अगर अपनी नौकरी बदली है तो मैं नौकरी बदली है तो आपको प्रत्येक नियोक्ता company से अलग फॉर्म 16 लेना होगा।